अनियमित गेहूँ पंजीयन पर 10 समिति प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस, दो दिन में मांगा जवाब

मुरैना। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने जिले की 10 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

नोटिस पाने वालों में गलेथा के नीतेश शर्मा, उत्तमपुरा के रामप्रसाद सिंह, सुमावली के सुरेन्द्र सिंह गुर्जर, जरेरूआ के रविन्द्र मोहन गुर्जर, चेना के रामबाबू शर्मा, जैतपुर नूरावाद के सुघर सिंह, भैंसरोली के दिलीप सिंह सिकरवार, परसौटा के जगदीश प्रसाद धाकड़, निटहेरा के दीनबंधु तथा खनेता के पदम सिंह यादव शामिल हैं। जारी सूचना पत्र में कहा गया है कि किसानों के पंजीयन में की गई अनियमितताएं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय हैं। सभी समिति प्रबंधकों को दो दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।प्रशासन ने यह भी पूछा है कि उनके विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई क्यों न की जाए, संबंधित संस्था को आगामी वर्षों के लिए गेहूँ उपार्जन कार्य से ब्लैकलिस्ट क्यों न किया जाए तथा संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिए सहकारिता विभाग को क्यों न लिखा जाए। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर आरोप स्वीकार मानते हुए एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

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