वित्तीय अनियमितता, बिना काम राशि निकालने और निर्माण कार्यों में लापरवाही पर प्रशासन का एक्शन, रोजगार सहायकों को कार्य से विरत किया, सरपंच पर धारा 40 के तहत कार्रवाई
मुरैना। जिले की ग्राम पंचायतों में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही, वित्तीय अनियमितता, बिना निर्माण कार्य कराए राशि आहरण और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कमी के मामलों में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देश पर जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद 5 पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा कई ग्राम रोजगार सहायकों और एक संविदा उपयंत्री को शासकीय कार्य से विरत किया गया है। वहीं एक सरपंच के खिलाफ मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।
इन पंचायतों में मिली अनियमितताएं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कमलेश कुमार भार्गव ने बताया कि जिला प्रशासन को प्राप्त जांच एवं प्रतिवेदनों के आधार पर ग्राम पंचायत इमलिया, शहदपुर, अगरोता, रंछोरपुरा, भदावली, बर्रेण्ड, ऐसाह और टिकटोली दूमदार सहित अन्य पंचायतों में अनियमितताएं सामने आई हैं।
इमलिया पंचायत में वित्तीय अनियमितता
ग्राम पंचायत इमलिया में मृतक के जॉब कार्ड एवं पारिवारिक सदस्यों की पुष्टि किए बिना राशि का भुगतान किए जाने की वित्तीय अनियमितता सामने आई। मामले में तत्कालीन ग्राम रोजगार सहायक मधु रामपुरे तथा ग्राम रोजगार सहायक एवं प्रभारी पंचायत सचिव आदिराम मावई को शासकीय कार्य से विरत किया गया है। इसी मामले में सरपंच गुड्डी पत्नी राकेश बघेल के विरुद्ध अनियमित भुगतान एवं अपूर्ण निर्माण कार्यों को लेकर पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई की गई है।
शहदपुर में मृत व्यक्ति के जॉब कार्ड पर डिमांड
ग्राम पंचायत शहदपुर में मृत व्यक्ति के जॉब कार्ड पर डिमांड डालने, निर्माण कार्यों में अनियमितता तथा निर्माण कार्यों के नाम पर राशि आहरण के मामले में ग्राम रोजगार सहायक विनोद कुमार को शासकीय कार्य से विरत किया गया है।

बर्रेण्ड में बिना काम राशि आहरण
ग्राम पंचायत बर्रेण्ड एवं वर्तमान ग्राम पंचायत हुसेनपुर में बिना निर्माण कार्य कराए राशि आहरण किए जाने के मामले में तत्कालीन पंचायत सचिव महेश चन्द्र जाटव को निलंबित किया गया है।
अगरोता में पेंशन लाभ में गड़बड़ी
ग्राम पंचायत अगरोता में मृत व्यक्ति के संबंध में दो अलग-अलग मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाने और उनके आधार पर नियम विरुद्ध शासकीय पेंशन का लाभ दिलाए जाने के आरोप में पंचायत सचिव रामाधार सिंह जाटव को निलंबित किया गया है।
रंछोरपुरा में निर्माण कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं
ग्राम पंचायत रंछोरपुरा में तालाब एवं पत्थर नाली निर्माण कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं कराए जाने पर तत्कालीन पंचायत सचिव नीरज कर्ण को निलंबित किया गया है। वहीं ग्राम रोजगार सहायक गजेन्द्र सिंह धाकड़ को शासकीय कार्य से विरत किया गया है।
भदावली में लापरवाही पर सचिव निलंबित
ग्राम पंचायत भदावली में नियमित जनसुनवाई नहीं करने, मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहने तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही के आरोप में पंचायत सचिव विनोद कुमार तोमर को निलंबित किया गया है।
ऐसाह में सीएम हेल्पलाइन सहित कई मामलों में कार्रवाई
ग्राम पंचायत ऐसाह, अम्बाह में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण नहीं कराने, मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहने, जनप्रतिनिधियों से अनुचित भाषा का प्रयोग करने और नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने सहित विभिन्न आरोपों में पंचायत सचिव दिनेश शर्मा को निलंबित किया गया है।
टिकटोली दूमदार में निर्माण गुणवत्ता पर कार्रवाई
ग्राम पंचायत टिकटोली दूमदार में निर्माण कार्यों में गुणवत्ता संबंधी कमी और तकनीकी मापदंडों के अनुरूप कार्य नहीं कराए जाने के आरोप में क्षेत्रीय उपयंत्री (संविदा) मातादीन शाक्य को भी शासकीय कार्य से विरत किया गया है।
पंचायतों में अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पंचायतों में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, हितग्राहीमूलक योजनाओं और शासकीय राशि के उपयोग में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।जांच में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधि अथवा अन्य जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।