मुरैना, 25 अगस्त 2026। जिले में नशे के रूप में दुरुपयोग की संभावना वाली औषधियों के अवैध क्रय-विक्रय पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश और कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देश पर मेडिकल स्टोरों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। अनियमितता मिलने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मुरैना शहर के मेसर्स न्यू गणेश मेडिकल स्टोर द्वारा बड़ी मात्रा में टर्मिन इंजेक्शन खरीदे जाने के मामले में प्रोपराइटर को कारण बताओ नोटिस जारी कर क्रय-विक्रय के अभिलेख मांगे गए थे। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। इसी तरह निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं के आधार पर यूनिवर्सल फार्मेसी, प्रेमी नर्सिंग होम, मुरैना का लाइसेंस 5 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
पोरसा में टर्मिन इंजेक्शन जब्त
पोरसा के मेसर्स अग्रवाल मेडिकल स्टोर पर टर्मिन इंजेक्शन के अवैध विक्रय के आरोपों की जांच के दौरान औषधि निरीक्षकों की टीम ने नियमानुसार औषधियां जब्त की हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है। वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के तहत टर्मिन इंजेक्शन के क्रय-विक्रय की जांच में श्री दाऊजी मेडिकल एजेंसी मुरैना, मेसर्स सुरेन्द्र मेडिकल स्टोर कैलारस, एन.एस. फार्मा मुरैना, न्यू गोयल मेडिकल स्टोर कैलारस, सुरेश मेडिकल स्टोर सबलगढ़, नितिन मेडिकल स्टोर जौरा और तोमर मेडिकल स्टोर अम्बाह को संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। निरीक्षण में इन प्रतिष्ठानों द्वारा संबंधित इंजेक्शन का क्रय-विक्रय किए जाने की पुष्टि हुई है। अन्य संबंधित मेडिकल स्टोरों को भी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी है। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति पर भी नोटिस
मेसर्स बांके बिहारी मेडिकल स्टोर, जौरा रोड पर नियमानुसार फार्मासिस्ट की मौजूदगी नहीं मिलने सहित अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर प्रोपराइटर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं मेसर्स श्री लोचनदास मेडिकल स्टोर, पोरसा के प्रोपराइटर को भी निरीक्षण में मिली अनियमितताओं के संबंध में नोटिस दिया गया है।
दो मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में 24 अगस्त को जिला अस्पताल के पास स्थित मेसर्स अनिल मेडिकल एजेंसी और दीनबंधु मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। अनिल मेडिकल एजेंसी को मौके पर संधारित कोडीन सिरप के क्रय-विक्रय से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दीनबंधु मेडिकल स्टोर से क्रय-विक्रय किए गए 6 टर्मिन इंजेक्शन से संबंधित सभी बीजक दो दिन के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है। निरीक्षण प्रतिवेदन नियमानुसार औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, मुरैना को भेजा जा रहा है। निरीक्षण के दौरान कुछ औषधियों के नमूने भी लिए गए हैं, जिन्हें गुणवत्ता परीक्षण के लिए शासकीय औषधि प्रयोगशाला भोपाल भेजने की प्रक्रिया जारी है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मेडिकल स्टोर संचालकों को नियमों का पालन करने के निर्देश
औषधि निरीक्षकों द्वारा जिले के अन्य मेडिकल स्टोरों का भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। संचालकों को औषधि विक्रय लाइसेंस की शर्तों का पालन करने, पंजीकृत चिकित्सक के वैध पर्चे के बिना शेड्यूल औषधियों का विक्रय नहीं करने, फार्मासिस्ट या सक्षम व्यक्ति की उपस्थिति में मेडिकल स्टोर संचालित करने तथा सभी औषधियों के क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड नियमानुसार रखने के निर्देश दिए गए हैं। नशे के रूप में दुरुपयोग की संभावना वाली मेफेनटरमीन इंजेक्शन, कोडीन सिरप, नारकोटिक्स श्रेणी की औषधियों, अल्प्राजोलम और मिडाजोलम जैसी औषधियों का क्रय-विक्रय निर्धारित नियमों के अनुसार ही करने के निर्देश दिए गए हैं।खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा आमजन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।