मुरैना में धारा 163 लागू: बिना अनुमति रैली-जुलूस और बड़े आयोजनों पर रोक

मुरैना में धारा 163 लागू: मुरैना जिले में लोक प्रशांति, कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी लोकेश कुमार जांगिड़ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

आदेश के तहत बिना अनुमति रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, अनशन, पदयात्रा, बाइक रैली और अन्य बड़े आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे आयोजनों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एक से अधिक अनुविभागों में आयोजन होने पर अपर जिला दण्डाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

अनुमति प्राप्त आयोजनों में भी भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक सामग्री का प्रदर्शन या वितरण और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी। धारदार हथियार या किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन अथवा साथ लेकर चलना भी प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ, आपत्तिजनक या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री पोस्ट, शेयर अथवा फॉरवर्ड करना प्रतिबंधित किया गया है। ग्रुप एडमिन को ऐसी सामग्री की जानकारी मिलते ही उसे हटाकर पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होगा।

यह आदेश मुरैना जिले की राजस्व सीमा में रहने वाले और जिले में आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से 13 नवंबर 2026 या आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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