मुरैना। मध्यप्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार दुकानविहीन वार्डों में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकानें खोले जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी क्रम में मुरैना शहर के वार्ड क्रमांक 04, 05, 09 और 10 में एक-एक नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान के आवंटन के लिए पात्र समूहों एवं संस्थाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
उचित मूल्य दुकान के आवंटन के लिए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10(1) के तहत वर्गीकृत उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, संसाधन सोसायटी, बहुप्रयोजन सोसायटी, महिला स्व-सहायता समूह एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां पात्र होंगी।
इच्छुक पात्र समूह एवं संस्थाएं 25 सितंबर से 02 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए जिला खाद्य कार्यालय, मुरैना से संपर्क किया जा सकता है।