
मुरैना / किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने और उर्वरकों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए मध्यप्रदेश शासन ने पूरे प्रदेश में “सूचना दाता प्रोत्साहन योजना” लागू की है। योजना के तहत खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, नकली या मिलावटी उर्वरकों की बिक्री तथा यूरिया के अवैध औद्योगिक उपयोग की सूचना देने वाले व्यक्ति को ₹1000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि सूचना सही पाए जाने और कार्रवाई होने के बाद सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।योजना 20 मई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसकी खास बात यह है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। किसान, नागरिक या व्यापारी कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है।इन मामलों की दे सकते हैं सूचनाबिना लाइसेंस के खाद की बिक्री।निर्धारित सीमा से अधिक खाद का अवैध भंडारण।निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर खाद बेचना।नकली या मिलावटी खाद का निर्माण एवं विक्रय।सब्सिडी वाले यूरिया का औद्योगिक उपयोग।उर्वरकों का अनधिकृत परिवहन।शिकायत कैसे करें कार्यालयीन दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सीएम किसान हेल्पलाइन 155253 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतकर्ता को घटना का स्थान, समय, संबंधित व्यक्ति या संस्था की जानकारी तथा उपलब्ध होने पर फोटो या वीडियो साक्ष्य देना होगा। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए बैंक खाते की जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी।शिकायत मिलने पर कलेक्टर द्वारा गठित विशेष टीम तत्काल जांच और छापामार कार्रवाई करेगी। सूचना सही पाए जाने पर 30 कार्य दिवस के भीतर प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने किसानों से अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण या नकली खाद की बिक्री जैसी गतिविधियां दिखाई दें तो वे तुरंत हेल्पलाइन नंबर 155253 पर सूचना देकर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं और योजना का लाभ प्राप्त करें।