मुरैना में कोचिंग संस्थानों का होगा अनिवार्य पंजीयन, सुरक्षा मानकों पर कलेक्टर सख्त

मुरैना। जिले में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों का अब अनिवार्य पंजीयन किया जाएगा। विद्यार्थियों की सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को कोचिंग संस्थानों के पंजीयन के लिए निर्धारित प्रारूप तैयार करने और पूरी प्रक्रिया के संचालन हेतु एक नोडल पंजीयन अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके माध्यम से जिले के सभी कोचिंग संस्थानों का चरणबद्ध और व्यवस्थित पंजीयन कराया जाएगा।
उन्होंने शिक्षा, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित कर सभी कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा कि संस्थानों में विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का पालन हो रहा है या नहीं।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक कोचिंग संस्थान में सुरक्षित प्रवेश और निकास मार्ग, अग्निशमन यंत्र, विद्युत सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पर्याप्त प्रकाश, वेंटिलेशन और अन्य मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही टेली-मानस हेल्पलाइन का नंबर भी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर विद्यार्थी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्राप्त कर सकें।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि कोई कोचिंग संस्थान जर्जर या असुरक्षित भवन में संचालित पाया जाता है या भवन की संरचनात्मक स्थिति विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनती है, तो उसके खिलाफ तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाए। भवन की मजबूती, आपातकालीन निकास और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का भी परीक्षण किया जाएगा।
कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी कोचिंग संस्थानों को निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण में मिली कमियों को तय समय-सीमा में दूर कराया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग को नियमित मॉनिटरिंग कर कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

error: Content is protected !!