मुरैना। अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं एवं इच्छुक उद्यमियों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से शासन द्वारा संचालित डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना एवं संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र आवेदक एमपी ऑनलाइन पोर्टल samast.mponline.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
डॉ. अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना
इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए 10 हजार से 1 लाख रुपये तक की परियोजनाओं में सहायता दी जाएगी। आवेदक मुरैना जिले का मूल निवासी और अनुसूचित जाति वर्ग से होना चाहिए। आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
नियमित ऋण अदायगी पर अधिकतम 7 वर्ष तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ऋण की गारंटी फीस का भुगतान भी मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जाएगा।
संत रविदास स्वरोजगार योजना
इस योजना के अंतर्गत उद्योग इकाइयों के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपये तथा सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का एवं जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आयु 18 से 45 वर्ष तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। नियमित ऋण अदायगी पर अधिकतम 7 वर्ष तक 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। योजना में गारंटी फीस का भुगतान भी शासन द्वारा किया जाएगा।
यहां से मिलेगी जानकारी
इच्छुक आवेदक विस्तृत जानकारी एवं आवेदन संबंधी मार्गदर्शन के लिए कार्यालय जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, जिला मुरैना, एबी रोड, नवीन कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप संपर्क कर सकते हैं।