मुरैना में मेडिकल स्टोरों पर औषधि प्रशासन की कार्रवाई, एक का लाइसेंस निरस्त और तीन निलंबित

मुरैना। औषधि प्रशासन ने जिले के मेडिकल स्टोरों पर निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की है। बांके बिहारी मेडिकल स्टोर, मुरैना का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

वहीं न्यू बंसल मेडिकल स्टोर, कैलारस का लाइसेंस 7 दिन, श्री लोचनदास मेडिकल स्टोर, पोरसा का 5 दिन और श्री दाऊजी मेडिकल एजेंसी, मुरैना गांव का लाइसेंस 5 दिन के लिए निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इन मेडिकल स्टोरों पर दवाओं के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा।

इसके अलावा सुरेन्द्र मेडिकल स्टोर, कैलारस के निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं और दवाओं के रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आगामी आदेश तक मेडिकल स्टोर बंद रखने की कार्रवाई की गई है। औषधि निरीक्षक द्वारा जिले के अन्य मेडिकल स्टोरों का भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों ने सभी संचालकों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियमावली, 1945 के प्रावधानों के अनुसार संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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