चम्बल में रेत माफियाओं पर बड़ा प्रहार, 19 आरोपी एक साल के लिए जिलाबदर

मुरैना । राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 आरोपियों को एक वर्ष के लिए जिलाबदर कर दिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की है।प्रशासन के अनुसार जिन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वे पूर्व में राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं विक्रय जैसी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। इनके विरुद्ध विभिन्न थानों में संबंधित प्रकरण दर्ज हैं। जिला प्रशासन का मानना है कि इनकी गतिविधियों से न केवल क्षेत्र की कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी, बल्कि राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि चम्बल नदी और उससे जुड़े अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियां वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं। ऐसे में लोक शांति, पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित आरोपियों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्रवाई आवश्यक पाई गई।जिलाबदर किए गए आरोपियों में रामनिवास पुत्र हरिकंठ गुर्जर निवासी जैतपुर, रनवीर पुत्र भगवान सिंह गुर्जर निवासी जैतपुर, डरूआ पुत्र नारायण सिंह गुर्जर निवासी जैतपुर, साहब सिंह पुत्र ब्रखभान सिंह गुर्जर निवासी कैमरा, सुल्तान पुत्र सोवरन गुर्जर निवासी जैतपुर, केशव पुत्र बलवीर सिंह निवासी नायकपुरा, भरत पुत्र सोनेराम गुर्जर निवासी पिपरई, बालिस्टर पुत्र सियाराम गुर्जर निवासी कैमरा, धारा सिंह पुत्र गोधन सिंह गुर्जर निवासी कैथरी, माखन पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी कैमरा, टाइगर उर्फ भूपेन्द्र पुत्र लाखन सिंह गुर्जर निवासी कैमरा, भवूती पुत्र हाकिम गुर्जर निवासी जैतपुर, चीकू पुत्र संतोष गुर्जर निवासी बंधा, ऑफिसर पुत्र रघुनाथ सिंह गुर्जर निवासी बंधा, शेरा उर्फ जबरा पुत्र सरूपा उर्फ रामस्वरूप गुर्जर निवासी पचोखरा, पप्पू पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर निवासी बंधा, बादशाह पुत्र रमेश गुर्जर निवासी पचोखरा, ओमवीर पुत्र रामहेत गुर्जर निवासी हेतमपुर तथा नागेन्द्र पुत्र रामप्रकाश गुर्जर निवासी कैमरा शामिल हैं।आदेश के अनुसार सभी 19 आरोपियों को एक वर्ष की अवधि के लिए मुरैना जिले के साथ-साथ ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश प्रभावी रहने की अवधि में वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध रेत खनन, भंडारण और परिवहन जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए भविष्य में भी सख्त एवं निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण, नदी तंत्र की सुरक्षा तथा वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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