मुरैना। जिले में आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार जांगिड़ ने पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना के प्रस्ताव पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत 5 आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार रबद का पुरा, ग्राम रिठोराखुर्द, थाना सरायछोला निवासी बंटी पुत्र सिरमोर गुर्जर, धर्मेन्द्र पुत्र विजय सिंह गुर्जर, रिषी पुत्र नत्थी गुर्जर और बॉबी पुत्र नत्थी गुर्जर तथा नया आमपुरा, माता वाली गली, थाना सिटी कोतवाली निवासी वीरू उर्फ वीरेन्द्र पुत्र हल्के सिंह गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
एक साल तक 5 जिलों की सीमा में प्रवेश पर रोक
आदेश के तहत इन सभी व्यक्तियों को मुरैना जिले के साथ ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और शिवपुरी जिले की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संबंधित व्यक्ति इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
प्रशासन के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज पाए गए हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।